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आपका PAN नंबर एक्टिव है या नहीं, कभी चेक किया है क्या? घर बैठे ऐसे करें पता

पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) कार्ड एक बेहद अहम डॉक्यूमेंट है जिसे आयकर विभाग जारी करता है। पैन 10 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है। पैन कार्ड एक भौतिक कार्ड है जिसमें आपका पैन के साथ-साथ नाम, जन्म तिथि, पिता या पति या पत्नी का नाम और फोटो होता है। इस कार्ड की कॉपी पहचान या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं। लेकिन क्या आपने अपने पैन को लेकर यह जांचा है कि वह एक्टिव है या नहीं। आप इसका पता घर बैठे आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर किसी खास कारण से आपका पैन इनएक्टिव हो जाता है तो आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके पैन कार्ड के इनएक्टिव होने के कई कारण हो सकते हैं। एक मुख्य कारण पैन-आधार लिंक का न होना है। इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति के पास कई पैन कार्ड हैं, तो आयकर विभाग पैन कार्ड को इनएक्टिव कर देगा। आयकर विभाग उन पैन कार्ड को इनएक्टिव कर देगा जिन्हें फर्जी माना जाता है क्योंकि वे गलत पहचान वाले व्यक्तियों या गैर-मौजूद व्यक्तियों को जारी किए गए हैं। अगर किसी वजह से आपका पैन इनएक्टिव हो जाता है तो Clear Tax के मुताबिक, आपको अपने पैन कार्ड को सक्रिय करने के लिए अनुरोध करते हुए एक पत्र का मसौदा तैयार करना होगा और इसे आयकर विभाग में अपने क्षेत्राधिकार वाले मूल्यांकन अधिकारी (AO) को भेजना होगा। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होंगे। जैसे आपके आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उपयोग किए गए पैन की प्रति, आयकर विभाग के पक्ष में क्षतिपूर्ति बॉन्ड, निष्क्रिय किए गए पैन नंबर से पिछले तीन सालों में दाखिल किए गए आईटीआर की कॉपी आदि भेजने होंगे। जब AO को आपका रिक्वेस्ट मिलेगा और सबकुछ सही लगा तो विभाग 15-30 दिनों में आपके पैन कार्ड को एक्टिव कर देगा। Latest Business News None

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