DELHI

दिल्ली में ग्रैप-3 लागू होने पर DMRC ने लिया बड़ा फैसला, 60 अतिरिक्त फेरे लगाएगी मेट्रो

नई दिल्ली: दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो चुकी है। इस बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 15 नवंबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्श प्लान (GRAP)-3 लागू करने का फैसला लिया है। वहीं ग्रैप-3 लागू करने के बाद दिल्ली मेट्रो यात्रियों की सुविधा के लिए 60 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। इसकी घोषणा डीएमआरसी ने की है। दिल्ली में ग्रैप-3 लागू होने के बाद निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पाबंदी लग जाएगी। राजधानी में वायु गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन भी “गंभीर” श्रेणी में रही, जिसके कारण अधिकारियों को प्रदूषण-रोधी कड़े कदम उठाने पड़े। प्रतिबंध शुक्रवार से लागू होंगे। ग्रैप-3 के तहत, एनसीआर राज्यों से सभी अंतरराज्यीय बसों को- इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों और बीएस-6 डीजल बसों को छोड़कर - दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाएगा, खनन संबंधी गतिविधियों को निलंबित किया जाएगा, कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर विचार किया जाएगा और प्रमुख सड़कों पर रोजाना पानी का छिड़काव किया जाएगा। ग्रैप-3 के तहत दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली-एनसीआर के लिए ग्रैप को वायु गुणवत्ता के चार चरणों में विभाजित किया गया है - चरण 1 “खराब” वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के लिए जो 201 से 300 के बीच है, चरण 2 “बहुत खराब” एक्यूआई 301-400 के लिए, चरण 3 “गंभीर” एक्यूआई 401-450 के लिए और चरण 4 “बेहद गंभीर” एक्यूआई (450 से अधिक) के लिए। None

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