महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी समुदाय को लेकर बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने गुरुवार को केंद्र सरकार से सिफारिश की कि ‘नॉन-क्रीमी लेयर’ के रूप में ओबीसी को क्वालीफाई करने के लिए वार्षिक आय सीमा मौजूदा 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये की जाए। इस सिफ़ारिश को केंद्र से अभी मंजूरी मिलना बाकी है। ओबीसी श्रेणी में आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए ‘नॉन-क्रीमी लेयर’ प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि वार्षिक पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है। इस साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव में महायुती गठबंधन की हार के बाद आयोजित बजट सत्र के दौरान भाजपा नेता और राज्य के ओबीसी बहुजन कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री अतुल सावे ने कहा था कि राज्य आय सीमा बढ़ाने की मांग उठाएगा। गुरुवार को कैबिनेट ने महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक मसौदा अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी। सरकार ने एक बयान में कहा कि अध्यादेश विधानमंडल के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि आयोग के लिए 27 पदों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने पिछले तीन हफ्ते में अपनी चौथी बैठक की और 40 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इसमें से ज्यादातर छोटे समुदायों और अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए थे। None
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