जमुई. नई जमीन खरीदने से लेकर अपने पूर्वजों की जमीन को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने के लिए लोगों को दाखिल खारिज करवाना पड़ता है. दाखिल खारिज प्रक्रिया के तहत पुरानी जमाबंदी से जमीन को नए जमाबंदी में ट्रांसफर किया जाता है और यह पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन की जाती है. अब इस प्रक्रिया में लोगों को होने वाली एक बड़ी परेशानी का निदान कर दिया गया है. पहले अक्सर यह देखा जाता था कि जब तक दाखिल-खारिज के आवेदन में डिटेल अशुद्ध हो जाने के कारण लोगों का आवेदन स्वीकार कर दिया जाता था. एक बार अंचलाधिकारी के स्तर से आवेदन को अस्वीकार कर देने के बाद रैयतों को दोबारा डीसीएलआर कोर्ट में जाकर दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना पड़ता था. लेकिन अब लोगों को यह परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. अब जमीन के दाखिल खारिज के आवेदन में अशुद्धि होने के बावजूद भी उनके आवेदन को तुरंत अस्वीकृत नहीं किया जा सकता. इस नए नियम से कम हो जाएगी लोगों की परेशानी गौरतलब है कि पूरे बिहार में नए नियमों से दाखिल खारिज किया जा रहा है. नया नियम लागू होने के बाद से ही लोगों की परेशानियों में थोड़ी कमी आने की संभावना दिख रही है. इस नियम के तहत अब अगर दाखिल खारिज के आवेदन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है या अंचलाधिकारी को यह लगता है कि आवेदन में किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, तो वह इसको आधार बनाकर दाखिल खारिज के आवेदन को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं. पहले यह होता था कि अंचलाधिकारी गलत जानकारी या जानकारी के अभाव में आवेदन को निरस्त कर देते थे और लोगों को मजबूरन डीसीएलआर कोर्ट जाना पड़ता था. परंतु अब ऐसा नहीं होगा. अंचलाधिकारी को अब इस आवेदन को अस्वीकृत करने की बजाय रिवीजन के लिए वापस रैयत के पास भेजना पड़ेगा. ऐसी स्थिति में वह दाखिल खारिज का आवेदन दोबारा रैयत के लॉगिन में आ जाएगा. जहां से वह अपनी डिटेल में बदलाव कर सकते हैं, या सुधार कर सकते हैं. तो ऐसे में लोगों की परेशानी अब काफी कम होने वाली है. दस्तावेजों को बदल भी सकते हैं रैयत दाखिल खारिज का आवेदन करते समय रैयतों को जमीन के कई प्रकार के दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता था. दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में भी आवेदन को निरस्त कर दिया जाता था. बाद में लोगों के द्वारा दस्तावेज की प्रति अंचलाधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध कराई जाती थी. लेकिन आवेदन अस्वीकृत कर देने के बाद लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता था. पर दाखिल खारिज के नए नियमों के अनुसार अगर आपके दाखिल खारिज के आवेदन को वापस रैयत के लॉगिन में भेजा जाता है, तब रैयत के द्वारा उसमें डिटेल परिवर्तन के साथ-साथ दस्तावेजों को बदलने का भी ऑप्शन होगा. लोग चाहे तो अब नए दस्तावेज उसमें संलग्न कर सकते हैं या एक से अधिक दस्तावेज भी उसमें अपलोड किया जा सकते हैं. Tags: Bihar News , Jamui news , Local18 गोड्डा में भारी बारिश से ये सड़क बनी नदी, जान खतरे में डालकर लोग पार करने को मजबूर क्रिकेटर संग प्यार हुआ नाकाम, फिर 2 शादीशुदा एक्टर के इश्क में हुईं बदनाम, 49 की उम्र में भी सिंगल हैं एक्ट्रेस साल 2020 की इकलौती BLOCKBUSTER फिल्म, हीरो से ज्यादा खलनायक के हुए थे चर्चे, बॉक्स ऑफिस पर बजा था डंका बिहार के इस गांव में शुरू हुआ गोबर गैस प्लांट, महंगे सिलेंडर से मिलेगा छुटकारा 2 महीने में तैयार हो जाती है यह सब्जी, गिनते-गिनते थक जाएंगे कमाई, सेहत के लिए होती है लाभदायक बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, कपास के खेत में भर गया पानी, फलन कमजोर, जानें बचाव के उपाय बिहार का यह किसान बिचड़ा तैयार कर कमा रहा अच्छा मुनाफा, प्राकृतिक खाद का करते उपयोग 'जुआ कभी फलता नहीं', हनी ईरानी ने जब चुना ताश का पत्ता, जावेद अख्तर ने लकी बता कर ली शादी, अब तलाक पर कसा तंज सलमान खान संग काम कर हुईं मशहूर, करियर के पीक पर उठाया ऐसा कदम, 7 साल के अंदर खत्म हुआ एक्ट्रेस का बॉलीवुड करियर None
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