भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया. इस विधेयक का उद्देश्य आम जनता और उद्यमियों के लिए जीवन और व्यवसाय को आसान बनाना है. सरकार का कहना है कि न्याय की प्रक्रिया इतनी सरल होनी चाहिए कि आम नागरिक और व्यापारी बिना किसी परेशानी के अपने काम कर सकें. इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मानना है कि इससे न केवल शासन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसरों में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी. उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए राज्य में विकास और सुशासन के नए अध्याय की शुरुआत होगी. सीएम मोहन यादव ने कहा कि जन विश्वास विधेयक केंद्र सरकार के जन विश्वास अधिनियम, 2023 विधेयक से प्रेरित है. इस विधेयक ने राष्ट्रीय स्तर पर 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 प्रावधानों को अपराध-मुक्त किया. इसने छोटे अपराधों को गैर-अपराधीकरण करते हुए, दंड प्रणाली को तर्कसंगत बनाया और नागरिकों-उद्यमियों के लिए काम करने में आने वाली अड़चनों को दूर किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस विधेयक को राज्य की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग रैंकिंग को और मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम बताया. उन्होंने कहा कि यह विधेयक मध्य प्रदेश में शासन-विकास का नया अध्याय लिखेगा. इससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी. पुराने 920 कानून खत्म गौरतलब है कि सरकार ने विधेयक में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं. इस विधेयक के मुताबिक, छोटे अपराध करने पर पुलिस आरोपी को जेल नहीं भेजेगी, बल्कि उस पर जुर्माना लगाएगी. पुराने और जटिल कानूनों को हटाकर कानूनी ढांचे को समय के अनुसार बेहतर किया गया है. इससे आम जनता और उद्यमियों को यह विश्वास होगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है. सरकार उनके काम को आसान बनाना चाहती है. सरकार ने 920 पुराने और अतार्किक हो चुके कानूनों को खत्म किया है. इससे कानूनी प्रक्रिया सरल और तेज हुई है. स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू की गई हैं. इनसे युवाओं और महिलाओं के स्टार्ट-अप में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है. विश्वास का मजबूत पुल है यह बदलाव- सीएम यादव मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मानना है कि यह विधेयक न केवल एक कानूनी बदलाव है, बल्कि जनता और सरकार के बीच भरोसे का एक मजबूत पुल है. जब कानून सरल होंगे और अनुपालन में कठिनाई नहीं होगी, तो निवेश भी बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. यह पहल मध्यप्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है. सरकार का यह प्रयास राज्य में शासन और विकास का एक नया मॉडल पेश करेगा, जिससे हर वर्ग को लाभ होगा. क्या हैं प्रमुख संशोधन विधेयक में राज्य के 5 विभागों (औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, ऊर्जा, सहकारिता, श्रम, नगरीय विकास एवं आवास) के 8 अधिनियमों में 64 धाराओं में संशोधन किया गया है. इनमें कारावास को जुर्माने में बदलने, दंड को शास्ति में परिवर्तित करने और कंपाउंडिंग (शमन) प्रावधान जोड़ने जैसे सुधार शामिल हैं. अप्रचलित कानूनों का उन्मूलन: 920 अप्रचलित अधिनियम समाप्त किए गए. व्यावसायिक क्षेत्र में काम आसान एवं त्वरित गति से होंगे. महिला नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप में 157% और कुल स्टार्ट-अप में 125% वृद्धि. जीआईएस आधारित भूमि आवंटन प्रणाली और संपदा 2.0 जैसी पहलों से प्रक्रिया सुगम बनी. विधेयक में राज्य के 5 विभागों के 8 अधिनियमों में 64 उपबंधों में संशोधन है. जन विश्वास विधेयक लागू होने से छोटे अपराधों का गैर-अपराधीकरण होगा. इससे न्यायपालिका का भार कम होगा. अनुपातिक और प्रभावी दंड व्यवस्था लागू होगी. अनुपालन प्रक्रिया के सरल होने से व्यवसाय-अनुकूल वातावरण बनेगा. इससे उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा. Tags: Bhopal news , Mp news चाप जैसी दिखने वाली ये फली, सर्दियों में पुरुषों के लिए बन सकती है संजीवनी! जानिए इसके चमत्कारी फायदे 70 साल के स्टार पर 31 की एक्ट्रेस कुछ यूं हुई फिदा, मच गया बवाल, एक्टर का आया रिएक्शन- 'लड़ जाऊंगा प्रभु से भी...' 7.9 रेटिंग वाली मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म, 1 किडनैपिंग से शुरू होती है कहानी, दिमाग का फ्यूज उड़ा देगा क्लाइमैक्स कभी सोचा है, छींकते वक्त आंखें हमेशा बंद क्यों हो जाती हैं? सर्दियों में घर पर जरूर बनाएं आंवले की ये टेस्टी रेसिपी, खाने में आ जाएगा मजा, नोट कर लें बनाने की विधि बॉलीवुड के सुपरस्टार सिंगर, सिंपलसिटी ऐसी बीच सड़क पर स्कूटी रोककर किया ये काम, घर देखने देशभर से आते हैं टूरिस्ट कौन है ये बाबा जिन्होंने 12 सालों से हाथ नीचे ही नहीं किया? Jungle news: मगरमच्छ जैसी होती है इस अनोखे कछुए की खाल, इसके जबड़े से निकल पाना होता है नामुमकिन हीरो ने डेढ़ साल ली ट्रेनिंग, बनाई दमदार बॉडी, फिर भी FLOP निकली 95 करोड़ी फिल्म, IMDb पर है हाई-फाई रेटिंग None
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December 24, 2024What’s New
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