यमुना एक्सप्रेसवे के पास घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए खुशखबरी है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास सेक्टर 22D में ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर 1,200 से अधिक फ्लैटों की एक नई आवास योजना शुरू की है। गुरुवार को शुरू हुई यह योजना 31 मार्च 2025 तक या सभी इकाइयां आवंटित होने तक जारी रहेगी। इसमें तीन तरह के फ्लैट शामिल हैं। कुल 276 किफायती 1बीएचके फ्लैट इसमें है। इसमें कुल एरिया 29.8 वर्गमीटर और रहने की जगह 21.6 वर्गमीटर है। ग्राउंड फ्लोर वाले प्रति फ्लैट की कीमत 23.4 लाख रुपये और पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल के फ्लैटों के लिए 20.7 लाख रुपये है। इसके अलावा 713 1 बीएचके फ्लैट चार मंजिला इमारतों में उपलब्ध हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 54.7 वर्गमीटर और रहने की जगह 37 वर्गमीटर है और इसकी कीमत 33 लाख रुपये है। अंत में 16 मंजिल तक की इमारतों में 250 2बीएचके फ्लैट उपलब्ध होंगे, जिनका कुल क्षेत्रफल 99.9 वर्गमीटर और रहने की जगह 64.7 वर्गमीटर है और इसकी कीमत 45 लाख रुपये है। योजना के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक लोग यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। 600 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क और चयनित फ्लैट के कुल प्रीमियम का 10% जमा राशि (EMD) जमा कर सकते हैं। आवेदकों को 18 वर्ष से अधिक आयु का भारतीय नागरिक होना चाहिए और उन्हें पहले YEIDA द्वारा कोई अन्य फ्लैट या प्लॉट आवंटित नहीं किया गया हो। एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है? मंगलवार को हुई शुरुआत, जानिए इसके फायदे YEIDA कब्जे के बाद दो साल तक फ्लैटों के लिए प्रारंभिक रखरखाव देगा, जिसके बाद कॉम्प्लेक्स के प्रबंधन के लिए एक अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) का गठन किया जाएगा। ओनर्स को रखरखाव कॉर्पस फंड में योगदान देना होगा, जिसमें 1 बीएचके फ्लैटों के लिए 50,000 रुपये से लेकर 2 बीएचके इकाइयों के लिए 1,50,000 रुपये तक की राशि होगी। यूपी अपार्टमेंट अधिनियम 2010 के अनुसार सभी मालिकों के लिए एओए में भागीदारी जरूरी है। भुगतान विकल्पों में एकमुश्त भुगतान योजना शामिल है, जो एलओआई (letter of intent) प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर भुगतान करने पर कुल प्रीमियम पर 2% की छूट प्रदान करती है। किस्त योजना के तहत खरीदार कुल प्रीमियम का 30% तुरंत भुगतान कर सकते हैं और बचे 70% पांच वर्षों में दस अर्ध-वार्षिक किस्तों में 10% प्रति वर्ष के ब्याज के साथ भुगतान कर सकते हैं। यदि कोई खरीदार एलओआई जारी होने से पहले फ्लैट सरेंडर करता है, तो ईएमडी 10,000 रुपये की कटौती के बाद वापस कर दी जाती है। यदि एलओआई जारी होने के 30 दिनों के भीतर फ्लैट सरेंडर किया जाता है, तो ईएमडी का 10% जब्त कर लिया जाएगा, और बाकी बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। हालांकि आवंटन के 30 दिनों के बाद फ्लैट सरेंडर किया जाता है या डिफ़ॉल्ट या नियमों का अनुपालन न करने के कारण आवंटन रद्द होने की स्थिति में पूरी जमा राशि जब्त कर ली जाती है। योजना के तहत दिशानिर्देशों और प्रतिबंधों में कहा गया है कि फ्लैटों का उपयोग सख्ती से आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए और YEIDA की पूर्व अनुमति के बिना कोई स्ट्रक्चरल बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त खरीदारों को इमारत की बाहरी दीवारों पर पोस्टर या विज्ञापन भी नहीं लगाना होगा। None
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