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‘तुरंत रिहा करो’, हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछा- BJP नेता को इतनी जल्दी गिरफ्तार करने की जरूरत क्या थी? मंत्री पर की थी अभद्र टिप्पणी

Karnataka High Court: कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा नेता और एमएलसी सीटी रवि को अंतरिम जमानत दे दी। सीटी रवि को 19 दिसंबर को बेलगावी पुलिस ने विधान परिषद में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस एमजी उमा ने पुलिस से पूछा कि रवि को गिरफ्तार करने की इतनी जल्दी क्यों थी, जबकि उनके खिलाफ कथित अपराध के लिए अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। जस्टिस ने निर्देश दिया कि रवि को तुरंत हिरासत से रिहा किया जाए और भाजपा नेता को मामले में उनके खिलाफ जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब अपराध के लिए अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है, तो उसे सीधे गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? जिस तरह से पुलिस ने याचिकाकर्ता को पकड़ा…क्या यह अपराध के अनुपात से बाहर नहीं है, भले ही कथित अपराध स्वीकार कर लिया गया हो? अन्य मामलों में, जब कोई गंभीर अपराध किया जाता है, तब भी पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। हाई कोर्ट ने रवि के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता संदेश चौटा द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर भी गौर किया, जिन्होंने कहा कि पुलिस सीआरपीसी की धारा 41ए या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी करने में विफल रही है । चौटा ने यह भी कहा कि पुलिस उनके मुवक्किलों को गिरफ्तारी का आधार बताने में विफल रही है। चौटा ने कहा कि रवि की मेडिकल रिपोर्ट में चोटें बताई गई हैं, जो संभवतः गिरफ्तारी के दौरान या उसके बाद उसके सिर पर लगी थीं। जबकि राज्य ने हमले के किसी भी आरोप से इनकार किया। कोर्ट ने पूछा कि पुलिस मेडिकल रिपोर्ट के निष्कर्षों को कैसे समझा सकती है। कोर्ट ने रवि और हेब्बालकर दोनों को उनके कृत्यों के लिए मौखिक रूप से फटकार भी लगाई। ‘समलैंगिक पार्टनर साथ रह सकते हैं, पैरेंट्स न दें दखल’, जानिए किस मामले में हाई कोर्ट ने की टिप्पणी हाईकोर्ट ने कहा कि यह शर्मनाक है क्योंकि दोनों ही लोगों के प्रतिनिधि हैं। यह एक हॉरर शो की तरह है। सिर्फ़ यही मामला नहीं, बल्कि जब भी हम राजनीतिक नेताओं से जुड़े किसी मामले को देखते हैं, तो ऐसा ही होता है। यह घटना 19 दिसंबर को हुई, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बीआर अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। नारेबाजी के बीच, रवि ने कथित तौर पर हेब्बालकर के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने उनकी नारेबाजी पर आपत्ति जताई थी। हेब्बालकर के निजी सहायक की शिकायत के बाद रवि को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया गया। यह भी पढ़ें- ‘मंदिरों को अपवित्र करने वालों के वंश और वंशज नष्ट हो जाएंगे’, सीएम योगी बोले- औरंगजेब के खानदानी आज रिक्शा चला रहे चुनाव से पहले केजरीवाल ने दिल्ली में खेला ‘पूर्वांचल कार्ड’, रोहिंग्याओं का जिक्र कर जेपी नड्डा पर लगाए गंभीर आरोप None

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